एम्बूलेंस में काटने ले जा रहे थे गाय

पुलिस ने पकडा आरोपी पहुंचे जेल

                                          (डा.एल.एन.वैष्णव)
दमोह/ 28-01-2017 एम्बूलेंस में भर कर वध करने ले जा रही गाय सहित आरोपियों को गिरफतार करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली में सेवायें दे रहे प्रभारी थाना प्रभारी अमित गौतम ने स्थानीय सवालाख मानस पाठ के समीप अपने सहयोगी स्टॉफ के साथ पहुंच उक्त कार्यवाही की। पुलिस के अनुसार राजनगर तालाब एवं ग्राम एरोरा के मध्य से गाय को वध करने के उद्ेश्य से उठाकर एम्बूलेंस क्रमांक एमपी 20 डीए 1290 टबेरा  में भर कर ले जाया जा रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार एम्बूलेंस सुधांशु पिता गोपाल दुबे की बतलायी जाती है। 

प्रकरण पंजीबद्ध -

उक्त प्रकरण में पुलिस ने अपराध क्रमांक 98/17 मध्यप्रदेश गौ वंश अधिनियम 2004 की धारा 6-9 ,मध्यप्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है।

आरोपी पहुंचे जेल-

एम्बूलेंस में एक गाय को वध करने की नीयत स ेले जाने वाले आरोपी गोलू पिता बबलू खान 20 बर्ष,आमिर पिता अनवर 24 बर्ष,मु.साजिद उर्फ सोनू पिता शकील कुरैशी 21 बर्ष एवं अरमान पिता उस्मान 21 बर्ष को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां विद्वान न्यायधीश ने उन्हे जेल भेज दिया।




न बिके न डिगे-

सूत्रों की माने तो उक्त कार्यवाही में प्रभारी अमित गौतम को आरोपियों सहित वाहन मालिक ने संयुक्त रूप से खरीदने का प्रयास किया। चर्चा के दौरान जो बात सामने आयी उसमें लगभग एक से सवालाख तक देने का प्रयास किया गया। वहीं विभिन्न प्रकार के प्रयास प्रकरण न बनाने के लिये किये गये जिसमें कुछ सिफारिशों की भी बात सुनी गयी। एसआई श्री गौतम के बारे में उनको नजदीक से जानने वालों की माने तो वह सिर्फ कर्तव्य पर भरोसा करते हैं।हालांकि उक्त कार्यवाही से गौ वध करने में लगे रहने वालों में हडकंप मचा हुआ है तो वहीं जनता में कार्यवाही को लेकर प्रसन्नता की चर्चा है।


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